बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने वाले 11 मकान मालिकों को जेल

  • जयपुर में किराए पर रहकर बदमाश कर रहे क्राइम; घर बैठे करवा सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन

जयपुर , 7 फ़रवरी। जयपुर में किराए पर रहकर बदमाशों के शहर में क्राइम करने की वारदात लगातार सामने आ रही है। मकान मालिकों के किराए पर रखने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाने से शहर में अपराध बढ़ा है। जयपुर पुलिस की ओर से बिना सत्यापन के किराएदारों को रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 4 मकान मालिकों को शांतिभंग में अरेस्ट भी किया गया है।

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डीसीपी (वेस्ट) अमित कुमार ने बताया- पिछले दिनों हुई कई आपराधिक वारदातों में पकड़े गए बदमाशों के जयपुर में किराए पर रहने का पता चला। बदमाशों को किराए पर रखने वाले मकान मालिकों ने उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। किराएदार का बिना सत्यापन करवाए उनको किराए पर रखा गया था। कुछ मकान मालिकों को ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किराए पर मकान देने का आभास भी नहीं होता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जयपुर शहर के सभी मकान मालिकों को इस संबंध में पाबंद करने का आदेश जारी किया गया।

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डीसीपी अमित का कहना है- जयपुर वेस्ट में ऐसे अपराधियों का डाटा जुटाया गया। इनके खिलाफ 3 या उससे अधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनके खिलाफ इन प्रकरणों में से 5 साल में कोई ना कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, जो वर्तमान में सक्रिय अपराधी है। ऐस कुल अपराधों की संख्या 1835 है, जिनमें कुल अपराधियों की संख्या करीब 250 है। इनमें से कुछ अपराधी खुद के मकान में और कुछ किराए के मकान में जयपुर वेस्ट जिले में रह रहे हैं। मकान मालिकों ने बिना पुलिस सत्यापन के इन्हें किराए पर रख हुआ है।

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पुलिस वैरिफिकेशन के बिना किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई। जयपुर वेस्ट पुलिस की ओर से 11 मकान मालिकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने चार मकान मालिकों को शांतिभंग के आरोप में बंद किया गया। जयपुर पुलिस की ओर से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक्ट 223बी के तहत मकान मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत एक साल तक सजा हो सकती है।

राजस्थान पुलिस द्वारा नौकरों एवं किरायेदारों का सत्यापन

राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से भरें फॉर्म https://www.police.rajasthan.gov.in/old/verificationform.aspx पर सुविधा उपलब्ध है। वेबसाइट में नागरिक सेवाएं मेन्यू पर जाकर सत्यापन के लिए अनुरोध पर क्लिक कर सत्यापन प्रपत्र भरें। सत्यापन की स्थिति पर क्लिक कर आपके द्वारा भरे गये प्रपत्र की स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके साथ RAJCOP CITIZEN APP PLAY Store से इन्टॉल करके सीधे भी किरायेदार एवं नौकरों का पुलिस सत्यापन करवा सकते हैं।

साथ ही नजर ऐप आमजन की सुविधा के लिए जयपुर पुलिस की आधिकारिक ऐप है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पुलिस सेवाओं जैसे किरायेदार व घरेलू नौकर का सत्यापन घर बैठे करवाने का है। आम नागरिकों द्वारा सिटीजन ऐप पर जाकर घर बैठे ही अपने किरायेदार या घरेलू नौकर का सत्यापन करवाने के लिए सूचना अपलोड करने पर सूचना पुलिस अधिकारी के ऐप पर प्राप्त होने पर बीट अधिकारी द्वारा तस्दीक की जाती है।

आमजन द्वारा नजर ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त Servant ऑप्शन पर किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का नाम, निवास स्थान, फोटो एवं पहचान पत्र आदि की जानकारी डालने के बाद पारिवारिक सदस्यों की जानकारी भी अपलोड कर सबमिट कर सकते है। उक्त सूचना के आधार पर बीट अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है। उक्त एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

 

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