निर्माण श्रमिको कि समस्याओं का 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया

बीकानेर , 5 जुलाई। भारतीय भवन निर्माण श्रमिक संघ बीकानेर के जिला महामंत्री कन्हैया लाल सोलंकी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज निर्माण श्रमिकों कि समस्याओं का 7 सूत्रीय ज्ञापन प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गौरी शंकर व्यास जिला मंत्री दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार को सौंपा गया।

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ज्ञापन में गौरी शंकर व्यास ने बताया की निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र देने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यूनियन को अधिकृत किया गया है परंतु विभाग द्वारा संगठनों को अनदेखा किया जाता है। जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 की धारा 25T व 25U का उल्लंघन हो रहा है। अतः उपरोक्त प्रमाण पत्र को मान्यता देते हुए पंजीयन की कार्रवाई में गति दी जाए व रुके हुए पंजीयन अति शीघ्र जारी किए जाएं।

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संगठन के उपाध्यक्ष गणेश सांखला ने बताया की ई मित्रों की तर्ज पर केंद्रीय श्रम संगठनों को Idms पर Id जारी की जाए जिससे यूनियन अपने सदस्यों को निःशुल्क आवेदन कर सकें।

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दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि स्वीकृत सभी योजनाओं की राशि तुरंत जारी की जाए तथा भविष्य में योजनाओं की धनराशि बोर्ड के खाते से जारी करने की व्यवस्था होवे जबकि वर्तमान में यह राशि बिना बोर्ड की स्वीकृति के ही सरकार ने अपने अधीन वित्त विभाग को सेस की राशि जारी करने का अधिकार दे रखा है जो कि कानून विरुद्ध है, एवम् निजी भवन मालिकों से सेस की राशि वसूल की जाए।

यह भी बताया की बहुत सारे निर्माण कार्य बिना सेस के जमा करवाए व अधिनियम की धारा 7 में 10 की पालना किए बगैर ही चल रहे हैं उन पर नियंत्रण कर कानून की पालना कराई जावे।

कार्यालय मंत्री कैलाश सुथार ने बताया की सभी सरकारी कार्यों पर उपरोक्त धाराओं के साथ-साथ ही राजस्थान नियमों में जो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने व उपयोग करने के लिए पाबंद किया जाए। जिससे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। गैर पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना होने पर नियम 253 के अनुसार श्रम निरीक्षक का दायित्व तय किया जाकर ऐसे घायल या मृतक श्रमिक को भी सहायता राशि दी जाए।

विद्युत नेता शिवदत्त गौड़ ने बताया की प्रवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन भी किया जावे तथा पोर्टल से जन आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
आज के कार्यक्रम में नत्थू राम सांखला,राधा किशन सांखला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहें।

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