रेप के आरोपी को 20 साल की जेल

shreecreates

नाबालिग को जयपुर और लखनऊ लेकर गया था आरोपी

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl
SETH TOLARAM BAFANA ACADMY

अजमेर , 30 अगस्त। अजमेर की पोक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 63 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं।

pop ronak

पोक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया- 6 मई 2023 को रामगंज थाने में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़िता की मां ने बताया कि कमल किशोर नाम का युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर लेकर गया और जयपुर व लखनऊ ले जाकर रेप किया।

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 16 जून 2023 को यूपी निवासी कमल किशोर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।

शेखावत ने बताया कि शुक्रवार को न्यायाधीश के द्वारा मामले में फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी कमल किशोर को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 63 हजार का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *