बीकानेर के 7 सरकारी समाचार


जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की समन्वय समिति की बैठक आयोजित



बीकानेर,4 दिसंबर। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति एवं सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) रमेश देव ने कहा कि राजकीय चिकित्सालयों में जन्म-मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं का पहचान पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाए। मृत्यु की प्रत्येक घटना का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी) प्रमाण-पत्र जारी करने तथा विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में बच्चे के नव प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएं ।
सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए देव ने कहा कि विभागीय अधिकारी आवंटित संकेतकों की गुणवत्तापूर्ण सूचना समय पर उपलब्ध करवाएं। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों एवं संकेतकों की विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई।आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बीकानेर के संयुक्त निदेशक रोहिताश्व सूनिया ने जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।
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एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान जारी, दो स्थानों पर हुई प्रभावी कार्यवाही
बीकानेर, 4 दिसंबर। एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बुधवार को जिले के शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान 15 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 2-2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे व रिफिलिंग मशीन जब्त की गई।
निरीक्षण के दौरान मुक्ता प्रसाद रोड़, सर्वोदय बस्ती के पास स्थित आकाश स्वीट्स सलाम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मोरपंख भवन, को मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया। संबंधित के विरूद्ध एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3,4,5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मौके पर बीपीसीएल कंपनी के तीन घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई।


इसी प्रकार सर्वोदय बस्ती में ही टैक्सी स्टैंड के पास महबूब कोहरी को घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से रिफिलिंग मशीन के जरिए भरते हुए पकड़ा गया। जब्त की गई समस्त सामग्री को शाहिद दिलीप सिंह इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर पाबंद किया गया तथा दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा। प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार तथा प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह द्वारा इन स्थानों पर कार्रवाई की गई।
आमजन कर सकते हैं शिकायत
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आमजन घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग व अवैध रिफिलिंग संबंधित जानकारी या शिकायत दूरभाष नंबर 0151-2226010 पर कर सकते हैं।
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राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर
बीकानेर, 4 दिसंबर। उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार हेतु भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई एक्ट 2006 में ई. एम. पार्ट द्वितीय एवं उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की श्रेणी में चार वर्गों में प्रत्येक में एक-एक उद्यमी को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार हेतु समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित एवं विगत तीन वर्षों में निरन्तर कार्यरत उद्यम पात्र होंगे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 (पुरस्कार वर्ष 2023-24) हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में 20 दिसंबर सांय 6 बजे तक व्यक्तिशः अथवा ऑनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में आवेदक को मूल आवेदन की हार्ड कॉपी 20 दिसंबर तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में जमा करवानी अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष कुल 12 उद्यमों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साथ ही एक हस्तशिल्पी और एक बुनकर को क्रमशः राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार हेतु चयन उद्योग विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्रारंभिक चयन समिति द्वारा तथा राज्य स्तरीय चयन एमएसएमई प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
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31 जनवरी 2025 तक चलेगा गिव अप अभियान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाए जाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान
सक्षम चयनित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि में नाम पृथक नहीं करवाने पर होगी सख्त कार्रवाई
बीकानेर , 4 दिसंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपने नाम हटवा सकते हैं ।जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागुराम महला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान सक्षम व्यक्तियों द्वारा अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक नहीं करवाए जाते हैं तो इस अवधि के पश्चात अपात्र अथवा सक्षम चयनित व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महला ने बताया कि Give Up अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारियों एवं खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित निष्कासन की श्रेणी के सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से एन एफ एस ए का लाभ गिव अप (Give Up) हेतु निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा दें।
गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से सक्षम व्यक्तियों द्वारा नाम पृथक हेतु एक फॉर्म जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है।
अभियान के तहत स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभ त्याग हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर एवं फलैक्स प्रिंट करवाकर प्रदर्शित करवाये जा रहे है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक को संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी अभियान के प्रचार प्रसार के साथ प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से लाभ त्याग के फॉर्म उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्वेच्छा से नाम पृथक के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय में उपलब्ध करवायेंगें जिससे प्रतिदिन इनका निस्तारण किया जा सके।
जिला रसद अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से आगे आकर अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से पृथक करवाने की अपील की जिससे अन्य पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े जा सकें।
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सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 7 को, छह को निकलेगी जनजागरूकता रैली
बीकानेर, 4 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस (7 दिसंबर) को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आमजन में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट्स द्वारा शुक्रवार को जनजागरूकता रैली निकाली जाएगी।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यश राठौड ने बताया कि इस जागरूकता रैली में लगभग दो सौ एनसीसी केडेट्स की भागीदारी होगी। रैली शहीद स्मारक से प्रातः 10 बजे निकाली जाएगी। रैली यहां से रवाना होकर तुलसी सर्किल, अम्बेडकर सर्किल एवं मेजर पूर्ण सिंह सर्किल होते हुए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तक जाएगी।
आमजन ड्राफ्ट, चैक व यूपीआई से जमा करवा सकेंगे सहयोग राशि
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर गौरव सेनानियों, शहीद वीरांगनाओ एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ सहयोग राशि एकत्रित की जाती है। उन्होंने बताया कि आमजन इस सहयोग के लिए दान राशि बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नाम से ड्राफ्ट, चैक व विभाग के यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से राशि जमा करवा सकते हैं। यह दान राशि आयकर अधिनियम 1961 के क्षेत्र 80 G (5)(vi) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है। उन्होंने सभी शहरवासियों से इस महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का हिस्सा बनने की अपील की है।
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राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर होंगे अनेक आयोजन
संभागीय आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा
बीकानेर, 4 दिसंबर। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
संभागीय आयुक्त ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर 12 से 17 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विकसित राजस्थान संकल्प यात्रा, युवा रोजगार सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन आदि सम्मिलित हैं। साथ ही जिला विकास पुस्तिका का प्रकाशन तथा जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी तथा इससे संबंधित कोर टीम का गठन किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा कोर टीम के साथ नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। संभागीय आयुक्त ने मिशन कर्मयोगी के तहत पंजीकरण की प्रगति जानी। राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान के जिला स्तर पर इसके प्रसारण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिक सेट से निस्तारण किया जाए।
इस दौरान नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीना, एडीएम (सिटी) रमेश देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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पेंशनर्स को आइएफपीएमएस 2.0 पोर्टल पर पेंशनर्स डाटा में अपडेट करवाने होंगे आधार और पैन कार्ड
बीकानेर, 4 दिसंबर। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को आइएफपीएमएस 2.0 पोर्टल पर अपना आधार व पेन कार्ड पेंशनर्स डाटा में अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।
कोषाधिकारी धीरज जोशी ने बताया कि पेंशनर्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक हो, तो उनकी पेंशन स्रोत पर आय कटौती की जाना अनिवार्य है। जिन पेंशनर्स की वार्षिक पेंशन आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित बेसिक छूट सीमा से अधिक है तथा जिसका आयकर पैन सक्रिय नहीं है। वे पेंशनर्स जिनका आयकर पैन कार्ड अपडेट ना हो या आधार व पैन लिंक नहीं है, ऐसे प्रकरणों में स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) 20 प्रतिशत की दर से काटी जाती है।
कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनर अपने आधार और पैन को लिंक तथा पैन कार्ड को आयकर विभाग से अपडेट करवाएं। जिससे आयकर की कटौती 20 प्रतिशत की बजाय निर्धारित स्लेब के आधार पर की जा सके।