मां-बेटी की हत्या के मामले में पति-सास-ससुर को आजीवन कारावास

B.R.GAWALA, IPS
  • दहेज लोभियों ने प्लास्टिक की टंकी में डालकर मार दिया, छह साल पुराना मामला

बीकानेर , 8 जनवरी। महिला और उसकी बेटी को प्लास्टिक की टंकी में डालकर मारने के आरोप में अदालत ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना साल 2019 की है। इसके बाद अब तक चली सुनवाई के बाद महिला उत्पीड़न न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

प्रेरणा और उसकी बेटी रिद्धि को नौ जून 2019 को पानी की टंकी में डाल कर मार दिया गया था। प्लास्टिक की बनी इस टंकी में घटना के वक्त तीन फीट पानी था। इस पर प्रेरणा के परिजनों ने सास, ससुर और पति के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया। आरोप था कि प्रेरणा के परिजनों से दस लाख रुपए का दहेज मांगा गया था। शादी के वक्त जैसे-तैसे पांच लाख रुपए दिए गए और शेष पांच लाख बाद में देने का कहा गया।

pop ronak

इन्हीं पांच लाख रुपयों के लिए रोज परेशान किया जाता रहा। तब पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिसमें दहेज की धारा 498 और हत्या की धारा 302 भी लगी। सरकारी वकील गणेश गहलोत ने पीड़िता के पक्ष में 11 गवाह पेश किए। जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपी पति कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजू देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

CHHAJER GRAPHIS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *