होटल व्यवसाइयों ने जाने प्रदूषण विभाग के नियम उद्योग संघ में हुई गहन चर्चा

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बीकानेर , 23 जनवरी। क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं होटल उद्योग से जुड़े उद्यमियों के बीच प्रदूषण नियमों की जानकारी हेतु एक मीटिंग का आयोजन बीकानेर जिला उद्योग संघ सभागार में हुई |

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क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप असनानी ने बताया कि होटल, मेरिज गार्डन, रेस्टोरेंट में होने वाले जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी होटल उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को प्रदूषण विभाग से जारी नियमों की पालना करते हुए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इन उद्योगों से जुड़े सभी होटल, रेस्टोरेंट, मेरिज गार्डन जिनके पास विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें क्योंकि निरीक्षण के दौरान यदि प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता है तो इस पर पेनल्टी का भी प्रावधान है |

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चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग में ना लेने, होटल की क्षमता के अनुसार अलग अलग केटेगरी एवं आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क गणना व पेनल्टी से भी अवगत करवाया गया | इस अवसर पर बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, होटल एसोसिएशन सचिव डॉ. प्रकाश ओझा, गोपाल अग्रवाल, अशोक बिट्ठू, गौरव गोयल एवं अन्य होटल कारोबारी उपस्थित हुए |

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