आसाराम 11 साल बाद जमानत पर बाहर आएगा

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  • जोधपुर में नाबालिग से रेप मामले में मिली राहत, हाइकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

जोधपुर , 14 जनवरी। जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने बताया- उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था। पांच साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 11 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा।

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अभी यह साफ नहीं है कि आसाराम आज जेल से बाहर आएगा या नहीं। आसाराम के वकील के मुताबिक कोर्ट का कर्मचारी ऑर्डर लेकर जेल जाएगा, उसके बाद आसाराम जेल से बाहर आएगा। आसाराम फिलहाल जोधपुर स्थित आरोग्यम अस्पताल में भर्ती है।

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इन 3 शर्तों पर मिली जमानत

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  • आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता। साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा। मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और न ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन कर सकेगा।
  • 3 गार्ड साथ रहेंगे, जिसका खर्चा आसाराम को उठाना होगा।
  • देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी। अस्पताल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी।

आसाराम ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
आसाराम को इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता है।

आसाराम को जोधपुर रेप केस में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ी राहत मिली। अब 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है।

आसाराम 2 मामलों में गुनहगार : जोधपुर और गांधीनगर कोर्ट के फैसलों में भी दोषी

जोधपुर कोर्ट: आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद है। पांच साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गांधीनगर कोर्ट: आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जेल में की थी महिला वैद्य की मांग
आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले मेडिकल चेकअप करवाया गया था। तब वह स्वस्थ था। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। जेल में जाने के एक महीने बाद ही आसाराम ने पहली बार अपनी त्रिनाड़ी शूल बीमारी का जिक्र किया था।

4 सितंबर 2013 को याचिका लगाते हुए कहा था- ‘करीब साढ़े 13 साल से मैं त्रिनाड़ी शूल नाम की बीमारी से ग्रसित हूं। मेरा इलाज पिछले 2 से 3 वर्ष से महिला वैद्य नीता कर रही थी। मेरे इलाज के लिए नीता को 8 दिन तक सेंट्रल जेल में आने की अनुमति दी जाए।’ इस पर मेडिकल बोर्ड से आसाराम का चेकअप करवाया था। डॉक्टर को ऐसी कोई बीमारी मिली ही नहीं थी।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान थी।
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा, हमने तर्क दिया कि याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान थी और इस मामले में भी आधार वैध हैं। उन्होंने कहा कि आसाराम की अंतरिम जमानत की शर्तें वही हैं जो शीर्ष अदालत ने 7 जनवरी को तय की थीं, सिवाय एक शर्त के। बोरा ने कहा, अगर आसाराम बाहर (जोधपुर) जाना चाहता है, तो उसे अपने साथ जाने वाले तीन कांस्टेबलों का खर्च उठाना होगा। निचली अदालत ने 2013 में जोधपुर स्थित अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आसाराम 2 केसों में सजायाफ्ता
बता दें कि आसाराम बापू 2 केसों में सजायाफ्ता है। उस पर राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा। जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया। 5 साल केस की सुनवाई चली और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

गिरफ्तारी वाले दिन ही आसाराम जेल में था, लेकिन अब 11 साल बाद वह इस केस में जमानत मिलने पर जेल से बाहर आएगा। दूसरा केस गुजरात के गांधीनगर का है। आसाराम पर गांधीनगर आश्रम में अपनी महिला अनुयायी से रेप करने का आरोप लगा। इस केस में आसाराम को 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस केस में भी आसाराम को जमानत मिल चुकी है।

 

 

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