लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 8 दिसंबर तक रोक


जयपुर , 11 नवम्बर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को-चेयरमैन लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली गिरफ्तारी से राहत आगामी 8 दिसम्बर तक बरकरार रहेगी।

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाया गया कथित फोन टैपिंग मामला शुक्रवार को 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन को किसी अन्य स्पेशल केस की सुनवाई के लिए डबल बेंच में जाना पड़ा। ऐसे में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे होगी।

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वहीं सुनवाई की अगली तारीख तक फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। बता दें इससे पहले 3 नवम्बर को भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। इससे पहले 11 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान लोकेश शर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने लोकेश शर्मा का पक्ष रखते हुए उन पर लगे फोन टैपिंग और दिल्ली पुलिस की ओर से जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

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11 अक्टूबर को मामले में लोकेश शर्मा की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी, जिसे अगली तारीख पर पूरी किया जाना था, लेकिन उसके बाद से विभिन्न कारणों से मामले पर सुनवाई टलती आ रही है। अब मामले में अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होनी है और तब तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में लोकेश शर्मा की ओर से केंद्रीय मंत्री की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है ।

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