Bilkis Bano Case: दोषियों को करना ही होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने की याचिका खारिज की

बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों-को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोषियों के सरेंडर करने से पहले और वक्त दिए जाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl

Bilkis Bano case नयी दिल्ली , 19 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध संबंधी 11 दोषियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि दोषियों की ओर से बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है।

mmtc
pop ronak

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने गुनहगारों को आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। दोषियों के सरेंडर करने से पहले और वक्त दिए जाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सभी दोषियों को 21 जनवरी तक जेल जाना ही होगा। बिलकिस बानो के दोषियों के आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 21 जनवरी को समाप्त हो रही है।

khaosa image changed
CHHAJER GRAPHIS

दोषियों ने दी थी ये अपील

गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए और समय देने का अनुरोध करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दोषियों ने ‘खराब स्वास्थ्य’, ‘सर्दियों की फसल की कटाई’ और ‘बेटे की शादी’ के कारण समय बढ़ाने की मांग की है।

गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी सजा

आपको बता दें कि सभी दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बीते साल अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी थी। 11 दोषियों में बकाभाई वोहानिया, गोविंदभाई नाई, रमेश रूपाभाई चांदना, मितेश चिमनलाल भट्ट, प्रदीप रमणलाल मोढिया, बिपिन चंद्र जोशी, जसवंतभाई चतुरभाई नाई, राधेश्याम भगवानदास शाह, केशरभाई खीमाभाई वोहनिया, शैलेशभाई चिमनलाल भट्ट और राजूभाई सोनी शामिल हैं।

जानिए पूरा मामला

बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। जब फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों की दहशत से बचने की कोशिश करते समय उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। बिलकिस के साथ में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। उनके परिवार के सात सदस्यों को मार डाला गया।

bhikharam chandmal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *