सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 40,09,900/- रूपये मुआवजा


बीकानेर , 8 अप्रैल। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा दुर्घटना दिनांक 24.02.2018 को मृतक मेघसिंह पुत्र जीवणसिह निवासी उदासर जिला बीकानेर, संजय गहलोत व अजय सिह के साथ अपनी कार में कोलायत से जामसर होते हुवे बीकानेर की तरफ आ रहे थे। जब वह नीलकण्ड नर्सरी के पास अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे नियंत्रित गति से चल रहे थे, तभी सामने से टेलर संख्या RJ .07.GB .3693 के चालक इकबाल खान पुत्र बखु खान जाति मुसलमान निवासी थारूसर तहसील पुगल जिला बीकानेर ने अपने ट्रेलर को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से लहराता हुए चलाते हुए आया और रोंग साईड मे आकर मेघसिंह की कार को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे मेघसिंह गम्भीर रूप से घायल हो गया और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।



उक्त दुर्घटना में मेघ सिंह की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 40,09,900/- रूपयंे व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन टेलर संख्या RJ .07.GB .3693 के चालक इकबाल खान पुत्र बखु खान जाति मुसलमान निवासी थारूसर तहसील पुगल जिला बीकानेर व मालिक नारायणराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी गांव मुख्यग्राम खिचिया पुलिस थाना जामसर बीकानेर एवं बीमा कम्पनी युनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पंचशती सर्किल बीकानेर को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।


