दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 61,84,924/- रूपये मुआवजा
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर का फैसला
बीकानेर , 13 दिसम्बर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा दुर्घटना दिनांक 12.11.2019 को श्रवणसिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव ठठावतां, तहसील रतनगढ़, जिला चुरू, अपनी पत्नी व पुत्री कंचन कंवर के साथ बोलेरो वाहन नम्बर RJ .50.UA 0123 मे सवार होकर देशनोक माताजी के धोक लगा कर वापस अपने घर जा रहे थे कि समय सुबह के करीब 5.00 बजे सडक आम एन.एच 89 पर देशनोक से बीकानेर पर, हरीराम सिंगड पेट्रोलियम के पास पहुचे तो सामने से बीकानेर की तरफ सें एक बस नम्बर RJ .07.PA .2865 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही से चलाते हुवे आया और अपनी सही दिशा मे नियंत्रित गति से चल रही बोलेरो के सामने से रोंग साईड मे आकर टक्कर मारी। जिससे बोलेरो मे सवार श्रवणसिंह के शरीर पर गम्भीर व साधारण प्रकृति की चोटे आई। और उन्ही चोटो के कारण श्रवणसिंह की मृत्यु हो गई।
उक्त दुर्घटना में श्रवण सिंह की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 61,84,924/- रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन बस नम्बर RJ .07.PA .2865 के चालक पुनमराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी जांगलू पुलिस थाना पांचू, तहसील नोखा जिला बीकानेर व मालिक हेतराम पुत्र बंशीलाल जाति बिश्नोई निवासी गांव जेगला पुलिस थाना पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल रिको रोड, गली नम्बर 05, फ्रेन्ड्स नगर, प्रभुजी के ढ़ाबे के पास, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार बीकानेर एवं बीमा कम्पनी दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।