उपभोक्ता आयोग ने कोरियर कंपनी को 5 लाख की राशि अदा करने का आदेश जारी किया

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बीकानेर, 20 नवम्बर। बीकानेर के एक कलाकार हिमानी शर्मा ने अपने पांच केनवास पेंटिंग मुंबई में 9-11नवम्बर 2023 आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु फ्रेंड पैकर्स एंड मूवर्स कोरियर कंपनी के माध्यम से जयपुर से मुंबई के लिए पांच कैनवास पेंटिंग्स बुक करवाई थी। ये सभी पेंटिंग्स प्रदर्शनी स्थल पर नहीं पहुंचने से वहां नहीं लग सकी।

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मुंबई के गोरेगावं में आयोजित की गयी प्रदर्शनी में बीकानेर की चित्रकार हिमानी शर्मा पुत्री गिरिराज व्याख्याता सार्दुल उच्च माध्यमिक विधालय की पेंटिंग्स अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी से वंचित रह गई। खुद कलाकार हिमानी शर्मा मुंबई पहुँच गई लेकिन दुर्भाग्य से पेंटिंग्स नहीं पहुंचने के कारण चित्रकार के लिए आरक्षित स्थान खाली पड़ा रहा तथा वह खाली पड़ा कोना बार-बार उसे कोसता रहा। मुंबई में यह प्रदर्शनी 9 से 11 नवंबर 2023 तक आयोजित हुई थी। इस प्रदर्शनी में कलाकार हिमानी शर्मा ने अपनी पेंटिंग्स उक्त करियर के माध्यम से मुंबई भेजना सुनिश्चित किया। जिसके लिए उसने ₹3000 सर्विस चार्ज का अग्रिम भुगतान भी कर दिया, परंतु खुद कलाकार हिमानी शर्मा अपने बच्चों के साथ मुंबई पहुंच गई परंतु दुर्भाग्य से पेंटिंग्स नहीं पहुंचने से हिमानी निराश हो गई।

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हिमानी ने अपनी पांच केनवास पेंटिंग्स जिसकी अनुमानित मूल्य सत्रह लाख पचास हजार (1750000) बताई है। अद्भुत एवं अद्वित्य कलाकृतियां कोई देख नहीं पाया। मुंबई से खाली हाथ वापस बच्चों के साथ चित्रकार हिमानी बीकानेर लौट आई। परन्तु वह पेंटिंग आज दिनांक तक ना मुंबई पहुंची ना वापस कलाकार के पास। ऐसे में हिमानी शर्मा ने अपने युवा एडवोकेट वीरेंद्र जोशी के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में आवेदन किया। उपभोक्ता आयोग की टीम ने परिवाद अंतर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बहस सुनकर सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए संबंधित कोरियर कंपनी को पांच लाख (₹500000) रुपये की राशि कलाकार हिमानी शर्मा को पेंटिंग्स के बदले एवं मुंबई आने-जाने, होटल का किराया, आने-जाने का किराया , प्रर्दशनी किराया तथा मानसिक एवं परिवाद खर्च के बदले सित्यानवै हजार पांच सौ निन्यानवे ( 97599) के भुगतान करने के एक तरफा आदेश जारी किए है।

हिमानी शर्मा ने बताया की उन केनवास पेंटिंग्स में उसकी भावनाएं और संवेदनाएं जुड़ी हुई है ऐसे कलाकार की भावनाएँ आहत हुई है। वह केवल पेंटिंग नहीं है बल्कि कल्पनाओं का संसार भी है। ऐसे में एक कलाकार के साथ धोखा हुआ और कलाकार को इस तरह की बेइज्जती का भी सामना मुंबई प्रदर्शनी में करना पड़ा है। हिमानी शर्मा की ओर से उपभोक्ता आयोग में युवा एडवोकेट वीरेंद्र जोशी ने पैरवी की तथा आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य पुखराज जोशी एवं श्रीमती मधुलिका आचार्य ने सर्वसम्मत निर्णय देते हुए कलाकार हिमानी शर्मा को पांच लाख रुपए की राशि (₹500000) अदा करने का आदेश दिया है।

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