कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए, डिस्चार्ज आवेदन भी खारिज किया

कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए
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खमत खामणा

चंडीगढ़ , 29 जुलाई। चंडीगढ़ की एक अदालत ने आज हरियाणा के चंडीगढ़ की एक अदालत ने आज हरियाणा पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय कर दिए। कायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने संदीप सिंह द्वारा आरोप मुक्त करने के लिए दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया।

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सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने उनके द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन को भी खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त तय की है।

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शिकायतकर्ता की अर्जी भी खारिज
कोर्ट ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) जोड़ने की शिकायतकर्ता की अर्जी भी खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 17 अगस्त तय की है.

क्या है मामला
मामला हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने कहा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है. महिला की शिकायत पर 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाने में मामला दर्ज किया गया था. सिंह उस समय मंत्री थे जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.

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