केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत:कल जेल से बाहर आ सकते हैं; ED बेल के खिलाफ अपील करेगी

नयी दिल्ली , 20 जून। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

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उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया।

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कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा। तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई।

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जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालांकि, अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं
1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

अब आगे क्या
लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट की फिलहाल छुट्टी चल रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कल ईडी ऊपरी अदालत में पेश करेगी और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती देगी।

ईडी ने क्या दलील दी ?

एएसजी ने अदालत में कहा, ‘केजरीवाल कहते हैं कि वो फोन का पासवर्ड नहीं देंगे। हमें विनोद चौहान के फोन का सहारा लेना पड़ा। वह चुप बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरोपी कहता है कि मैं नहीं दूंगा… इस तथ्य से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड देने से इनकार कर दिया है। यह साधारण जमानत कानून के तहत जमानत से इनकार करने का आधार है, फिलहाल PMLA की धारा 45 को भूल जाइए।’ एएसजी ने आगे कहा कि सह अभियुक्त विजय नायर का उपयोग केजरीवाल ने बिचौलिये के रूप में किया और उनकी मुख्यमंत्री के साथ करीबी संबंधों की पुष्टि हो चुकी है।

ED के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा, ‘ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए।

केजरीवाल के वकील ने क्या दी दलील

इन दलीलों का खंडन करते हुए, केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण खारिज कर दी थी क्योंकि वह दो मामलों में जमानत मांग रहे थे- एक अनुसूचित मामला और दूसरा PMLA मामला। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है।

ASG एसवी राजू ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन-45 भूल जाएं। बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक नहीं दिया है। हालांकि, कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी।

 

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

केजरीवाल की जमानत के बाद AAP कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

अरविंद केजरीवाल की जनामत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में पार्टी कार्यालय और सीएम हाउस के बाद समर्थक पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। वहीं AAP नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है…इस खबर को सुनकर हम सब उत्साहित हैं…”

 

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