दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत

  • केजरीवाल को शर्तों के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत

  • आप ने कहा कहा-सत्यमेव जयते…तानाशाही खत्म होगी


नई दिल्ली, 10 मई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन मतदान की आखिरी तारीख से 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा, इसलिए अदालत ने 1 जून को सरेंडर के लिए सही समय समझा है.

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केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शादान फरासात ने मीडिया को बताया कि अदालत का आदेश 2 जून तक लागू है और केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

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मालूम हो कि गुरुवार (9 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में एक नया हलफनामा दायर कर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था. ईडी ने तर्क दिया था कि प्रचार करना कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए ये जमानत का आधार नहीं हो सकता.

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गौरतलब है कि 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2021 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. वहीं आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इस मामले को विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता रही है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले में पर सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाए थे. अदालत का कहना था कि ये गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी. पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वे जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं.

ध्यान रहे कि इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री पर प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन से राजनीतिक धन प्राप्त करने के आरोपों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की सिफारिश की थी. तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यह हताशा में उठाया गया भारतीय जनता पार्टी का कदम बताया था.

अंतरिम जमानत का आधार, कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’

ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें

ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
रिहाई कब तक हो सकती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की रिहाई आज शाम तक हो सकती है। उन्हें एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए का जमानत बांड भरना होगा। तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम का मुचलका देना होगा। ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।’

संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखी थीं।

  • वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
  • अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
  • दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे    

 

केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की रिहाई पर कहा-सत्यमेव जयते…तानाशाही खत्म होगी। वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की रिहाई पर खुशी व्यक्त की।

केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की रिहाई पर कहा-सत्यमेव जयते…तानाशाही खत्म होगी। वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की रिहाई पर खुशी व्यक्त की।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए स्वागत किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। खेड़ा ने कहा कि 4 जून के बाद पीएम मोदी को भी बहुत समय मिलने वाला है क्योंकि वह पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके बाद वह साबरमति आश्रम में बैठकर आत्मनिरीक्षण करेंगे। खेड़ा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा।

अशोक गहलोत ने कहा…..
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल 40 दिन बाद आज शाम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला चुनाव के दौरान ‘लेवल प्लेयिंग फील्ड’ देने वाला है।

‘सत्य परेशाना हो सकता है पराजित नहीं’

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। तानाशाही खत्म होगी। सत्यमेव जयते। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते! तानाशाही खत्म होगी।

‘राहत मिलने से मैं खुश हूं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसका मौजूदा लोकसभा चुनावों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ममता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। यह मौजूदा चुनावों के संदर्भ में बहुत मददगार होगा।

‘आंखें खुशी से नम हैं’
हर देशवासी की आंखें खुशी से नम हैं, उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। आज शाम जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से आभार। इंकलाब जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद!

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