अनियमितताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं एक का लाइसेंस निरस्त

बीकानेर, 19 दिसम्बर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि सादुल कॉलोनी स्थित लक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूटर का अनुज्ञापत्र 2 दिनों के लिए, आदर्श कॉलोनी स्थित रोशनी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, 682 आरडी, पूगल स्थित पूनम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, लालमदेसर मगरा स्थित श्री श्याम मेडिकल स्टोर, मैन बाजार छतरगढ़ स्थित स्वस्थ 24 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए निलम्बित किये गए हैं।

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केदावत ने बताया कि सादुल गंज स्थित श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर, दामोलाई छतरगढ़ स्थित न्यू दक्ष मेडिकल एंड जनरल स्टोर एवं सिफा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, केसरदेसर जाटान स्थित महादेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, हमालो की बारी के बाहर स्थित के. के. मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कपूरीसर स्थित जगदंबा मेडिकल स्टोर, दुलचासर स्थित श्री नामदेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा खाजूवाला स्थित श्री अंबा मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

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अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि कालू बास श्रीडूंगरगढ़ स्थित दर्शा मेडिकोज का अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत फर्म को जारी औषधि अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है।

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