मानक विफल खाद्य सामग्री पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 6.85 लाख का लगाया जुर्माना

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बीकानेर, 17 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न फर्मों पर कुल 6 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट द्वारा की गई।

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रेलवे स्टेशन पर वेंडरों द्वारा बेचे जा रहे भुजिया के सैंपल मिस ब्रांड पाए गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टी स्टॉल-2 के वेंडर राजू गिरी के यहां से लिए गए सैंपल में अनियमितता पाई गई। इस पर वेंडर और लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 50 हजार, और सप्लायर भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार, वेंडर मूल सिंह और लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार तथा सप्लायर गौरव फूड्स पर 2.4 लाख की शास्ति लगाई गई।

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हरिओम नमकीन मसाला फर्म पर धनिया पाउडर में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर 20 हजार और लाल मिर्च पाउडर सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 40 हजार का जुर्माना किया गया। माता जी प्रोविजन स्टोर, गंगाशहर पर घी का सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।

एडीएम कुमावत ने बताया कि सभी फर्मों को सुनवाई का अवसर देने के बाद यह निर्णय लिया गया। जुर्माना एक माह के भीतर जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित फर्मों का लाइसेंस निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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