खाद्य एवं आपूर्ति केबिनेट मंत्री के जिले में मोदी की गारण्टी का निःशुल्क गेहूं आपूर्ति बाधित
खाद्य एवं आपूर्ति काबीना मंत्री के जिले में निःशुल्क गेहूं आपूर्ति बाधित
बीकानेर , 13 मार्च। ( जैन लूणकरण छाजेड़) खाद्य एवं आपूर्ति काबीना मंत्री सुमित गोदारा के गृह जिले बीकानेर में खाद्य आपूर्ति बाधित हो गयी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत Khadya Suraksha Yojana के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मोदी सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी के तहत प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क 5 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं निशुल्क दिए जा रहे हैं। परन्तु बीकानेर जिले में यह आपूर्ति बंद हो गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गेहूं का ठेका जिस फर्म को दिया गया था उसका ठेका मुख्यालय के दवारा निरस्त कर दिया गया है । जिसके चलते पिछले दो दिनों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं उठाया नहीं जा रहा है जिसके चलते पात्र लाभार्थियों तक आपूर्ति पुराण रूप से बाधित हो गए है।
बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को एक पत्र बीकानेर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न/चीनी का उचित मूल्य दुकानदारों तक परिवहन करने हेतु वैकल्पिक (Alternative) व्यवस्था बाबत लिखा है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है महाप्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर के पत्रक्रमांक 11877 दिनांक 11.03.2024 द्वारा मैसर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, नागीर बनाम राराखानाआनि जयपुर प्रकरण में द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2024 की सूचना 11.03.2024 को सायं 5 बजकर 21 मिनट पर ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई जिसकी पालना में जिले में खाद्यान्न परिवहन हेतु वर्तमान अधिकृत परिवहनकर्ता का कार्यादेश निरस्त करने एवं नए परिवहनकर्ता का चयन होने तक निर्वाध खाद्यान्न परिवहन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नियमानुसार वैकल्पिक (Alternative) व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु आचार संहिता शीघ्र लागू होने की संभावना के मध्यनजर उपापन समिति स्तर पर ई-निविदा का तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित कर ई-निविदा जिला स्तर पर अपलोड कर आरटीपीपी एक्ट, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए निर्धारित समयावधि में बोली विनिश्चय पूर्ण कर नए परिवहनकर्ता की सेवायें उपापन करने की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिले में वर्तमान में माह अप्रैल 2024 हेतु आवंटित 62741.28 क्विंटल गेहूँ में से आज दिनांक तक 6830.18 क्विंटल (10.89%) उठाव हुआ है शेष 55911.10 क्विंटल गेहूं का उठाव 31.03.2024 तक किया जाना है। इस प्रकार जिले में प्रतिदिन 399385 क्विंटल गेहूँ, का औसत उठाव किये जाने की आवश्यकता है, परन्तु उक्त निर्णय की पालना में वर्तमान परिवहनकर्ता का कार्या देश रद्द करने के कारण गेहूँ उठाने का कार्य बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में पात्र लाभार्थियों तक खाद्य एवं आपूर्ति केबिनेट मंत्री के जिले में खाद्य आपूर्ति कैसे हो पाएगी ?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का उचित मूल्य दुकानदारों तक परिवहन के अतिआवश्यक कार्य के मध्यनजर खाद्यान्न परिवहन करने हेतु निविदा आमंत्रण से लेकर बोली विनिश्वय पूर्ण करने के लिए आरटीपीपी एक्ट, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम से कम एक माह का समय आवश्यक है जो कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु आचार संहिता शीघ्र लागू होने की संभावना के मध्यनजर आदिनांक को इतने कम समय में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।
प्रासंगिक पत्र में लिखा गया है कि अध्यक्ष व द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय “RSFCSCL to conduct retendering procedure as quickly as possible and find out alternative to ensure u transportation till the time new transporter is finalized” की पालना में राराखानाआनि स्तर पर वैकल्पिक (Alternative) व्यवस्था करने का श्रम करें अथवा नवीन परिवहनकर्ता कार्य की महता व लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता शीघ्र लागू होने की संभावना के वर्तमान परिवहनकर्ता से ही परिवहन कार्य करवाने की व्यवस्था करें ताकि पात्र लाभाबि खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके।
जैसा की चर्चा है की एक – दो रोज में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने वाली है तब ऐसी स्थिति में प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति केबिनेट मंत्री के जिले में खाद्य आपूर्ति बाधित रहेगी तो क्या आने वाले चुनाव में इसका भाजपा के लिए प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ?