जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश

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बीकानेर , 21 मई। बैंक से होम लोन लेने पर ऋण की बीमा करवाने तथा बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद बीमा कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी नहीं करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कम्पनी को ऋण अदायगी का आदेश दिया है।

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2024 के अनुसार परिवाद संख्या 70/2022 अनवान मुरली मनोहर कुमावत बनाम् Star Union Dal-ichi Life Insuranc Company Ltd व अन्य में प्रार्थी मुरली मनोहर कुमावत पुत्र श्री चैनाराम निवासी वार्ड नं. 93, नरसिंह तालाब रोड़, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर के परिवाद को स्वीकार करते हुए बीमा कम्पनी को यह आदेश दिया है कि वह आदेश के 01 माह के भीतर-भीतर जसोदा के क्लेम पेटे राशि 20,00,000/- रूपयें की ऋण राशि बाबत होम ऋण में जशोदा को दिये गये ऋण बाबत जसोदा की मृत्यु की तिथि 22.02.2020 तक रूपये 20,00,000/- रूपये तक की बकाया राशि एवं उसके बाद का बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज सहित ऋण खाते में उक्त राशि बीमा कम्पनी जमा करावे तथा बीमा कम्पनी के सेवा दोष से परिवादी को पहुंची शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति पेटे 10,000/- रूपये व परिवाद व्यय पेटे 5000/- रूपयें अदा करने हेतु अप्रार्थी बीमा कम्पनी को आदेशित किया गया। उक्त मुआवजा दावा प्रार्थी की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोळा” ने पेश किया व उसकी पैरवी की।

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