मृतक के परिजनों को 23,42,700/- रुपए क्षतिपूर्ति करने के आदेश

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बीकानेर , 11 सितम्बर। न्यायालय जिला न्यायाधीश , बीकानेर के पीठासीन अधिकारी: अतुल कुमार सक्सेना, आर.एच.जे.एस. ने बिजली के तार गिरने से हुयी दुर्घटना में मृत्यु पर फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 23,42,700/- रुपए रूपये क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।

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घटनाक्रम के अनुसार दुर्घटना दिनांक 04.09.2016 को पप्पूराम पुत्रश्री बच्छराज सोलंकी जाति सोलंकी निवासी देदाणी मौहल्ला, गहलोत पाईप फैक्ट्री वाली गली के पास, सुजानदेसर, जिला बीकानेर व भैराराम पैदल रामदेवरा जा रहे थे।

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समय करीब 04.00 पी.एम. पर सड़क आम एन.एच. 15 पर नोखड़ा से 4-5 किलोमीटर पहले जब मृतक पप्पूराम व भैराराम खाना खाकर सड़क के किनारे लगे टैंण्ट के पास बाहर छाया में आराम कर रहे थे। तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार अचानक टूट कर पप्पूराम व भैराराम पर गिर गए।

जिसके कारण पप्पूराम व भैराराम झुलस गये तथा कई गंभीर प्रकृति की चोटे आई। जिसके कारण उन्हें उसे घटना स्थल से पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर ले जाया गया जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया जहां दौराने इलाज दिनांक 19.09.2016 को फोर्टिज अस्पताल जयपुर में पप्पूराम की मृत्यु हो गई।

जिसका क्षतिपूर्ति दावा मृतक पप्पूराम के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि 23,42,700/- रुपए व दावा प्रस्तुत करने कि दिनांक से इस राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर व बीकानेर डिस्काॅम को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

 

 

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