राशन सामग्री वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर, 26 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जिन राशन डीलरों की पोस मशीन में 100 क्विंटल से ज्यादा का फर्क है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राशन के निर्बाध वितरण के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण नहीं करने के दोषी डीलरों को निलंबित किया जाएगा। जांच में गंभीर अनियमिता पाए जाने पर एफआईआर करवाकर कलक्टर को प्रस्ताव भेजा जाएगा और डीलर का लाइसेंस निरस्त कर नई दुकान के खोलने की कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण़, निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों द्वारा किए गए गबन की 01 जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करवाकर राशन डीलरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए 8 डीलरों को निलम्बित किया गया है, 2 के लाइसेंस निरस्त किये गए हैं, तथा 10 डीलरों को नोटिस दिये गए हैं।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में राज्य की निर्धारित सीलिंग बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार पत्र लिखा गया है- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर, 26 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य की निर्धारित सीलिंग बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को 29 दिसंबर 2023 को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य की सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख निर्धारित है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाने के लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन लंबित हैं। इनमें से 8 लाख लोगों को आगामी 2 माह में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एक लाख 67 हजार विशेष योग्यजनों को गत सप्ताह खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है।
इससे पहले विधायक सुरेश गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि झालावाड़ जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से जून 2024 तक खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए खानपुर उपखंड में 6 हजार 60 अपील प्राप्त हुई, जिनमें एक हजार 300 अपील स्वीकृत की गयी एवं 61 अपील अस्वीकृत की गयी। इसी प्रकार झालरापाटन उपखंड में 7 हजार 576 अपील प्राप्त हुई, जिनमें से एक हजार 784 स्वीकृत की गई एवं 23 अपील अस्वीकृत की गयी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरूद्ध शेष रहे स्थान के विरूद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके, पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि विगत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े गए हैं।