राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में उपखंड अधिकारी निलंबित

stba

हमारे सोशल मीडिया से जुड़े!

बीकानेर 29 जून । राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम, (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।

L.C.Baid Childrens Hospiatl

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार डॉ खेमदा का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा।

mona industries bikaner

इस संबंध में जारी आदेश अनुसार पूगल उपखंड अधिकारी डॉ खेमदा (आर ए एस) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।
————-

CHHAJER GRAPHISथार एक्सप्रेसshree jain P.G.College

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *