आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी इंडिया गठबंधन को मिला स्टार प्रचारक

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आफत के बीच राहत की खबर: आप सांसद संजय सिंह को मिल गई जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘खुली छूट’

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नयी दिल्ली , 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे।
लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को स्टार प्रचारक मिल गया है। आप पार्टी प्रथम लायन के नेताओं को जेल में ठूंस देने से राजनैतिक रूप से इंडिया गठबंधन प्रचार के मामले में कमजोर पद रहा था अब उनमे नया जोश का संचार होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

ED ने बेल का विरोध नहीं किया
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया- लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके (ED) लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ED ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए।

संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें AAP सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।

ED ने बेल का विरोध नहीं किया
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया- लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके (ED) लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ED ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए।

संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें AAP सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।

संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने क्या कहा
संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने कहा- आज सुबह संजय से मिले थे, लेकिन इस बारे में (जमानत) कुछ नहीं बताया। भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन के बारे में मत पूछिए जब हमारा लड़का हमारे सामने गया, हम बहुत रोए हैं। जो ईमानदार रहता है उसकी भगवान कभी ना कभी सुनते हैं।

राधिका सिंह ने कहा- बिना किसी सबूत के ऐसे ही हमारे लड़के को पकड़ ले गए। वो बीमार है, पेट में तकलीफ है। हमारा बेटा निर्दोष है, ईमानदार है उसे बेल तो मिलनी ही थी। वैसे तो उसे जेल जाना ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती पकड़ कर ले गए थे। संजय जब घर आएंगे तो उसका दिल से स्वागत करेंगे।

हमें उम्मीद है कि एक-एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी- आप नेता सौरभ भारद्वाज

आप सांसद संजय सिंह की बेल पर दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने बेल दी है। हम इसका स्वागत करते हैं।हमें उम्मीद है कि एक-एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी।

 

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