मृतकों के परिजनों को 39 लाख 64 हजार रूपये का मुआवजा वाहन मालिक को भरना होगा
मृतकों के परिजनों को 39 लाख 64 हजार रूपये का मुआवजा वाहन मालिक को भरना होगा
मृतकों के परिजनों को 39 लाख 64 हजार रूपये का मुआवजा वाहन मालिक को भरना होगा
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश