बीकानेर में धारा 144 लागू तथा सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार

बीकानेर , 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक…

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