बकाया डीपीसी एवं अधिशेष शिक्षकों के समायोजन प्रस्ताव हेतु दिये निर्देश
- शिक्षक संघ राष्ट्रीय की शिक्षा निदेशक से हुयी वार्ता
बीकानेर, 3 जुलाई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शिष्टमण्डल ने शिक्षा निदेशालय स्तर की तात्कालिक लम्बित शिक्षक समस्याओं के निस्तारण की माॅग को लेकर मंगलवार को जयपुर में संगठन प्रदेशाध्यक्ष रमेशचन्द्र पुष्करणा के नेत्त्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी से मिला एवं ज्ञापन देकर विस्तृत चर्चा की गयी।
शिष्टमण्डल में प्रदेशाध्यक्ष रमेशचन्द्र पुष्करणा के साथ महामंत्री महेन्द्र लखारा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, प्रदेश सभाध्यक्ष सम्पतसिंह,योगेश शर्मा, डाॅ अरूणा शर्मा सम्मिलित रहे।
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक को दिये ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि वर्तमान में विभाग में एमएसीपी एवं एसीपी का सरलीकरण करने, विभागीय जाॅच,अवकाश,बकाया डीपीसी प्रस्ताव,नोशनल लाभ के प्रकरणो का निस्तारण करने, माननीय न्यायालय से निर्णित एक समान प्रकृति के प्रकरणो में सामान्य आदेश जारी करवाने,एसीपी एमएसीपी हेतु एपार की अनुपलब्द्वता की स्थिति में संस्था प्रधान सेवा सन्तोषजनक प्रमाण पत्र के आधार स्वीकृत करने, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करने, नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत करने,हिन्दी माध्यम विद्यालयों में प्री प्राईमरी कक्षाएं खोलने,साज्ञान,वाणिज्य, शाशि सहित अनेक शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में न्यूनतम एक पदोन्नति देने, स्टाफिंग पैटर्न करवाने, शाशि पदस्थापन हेतु छात्र सख्या की अनिवार्यता समाप्त करने,न्यून परीक्षा परिणाम के एक वर्ष के परिणाम की स्थिति में शिथिलन प्रदान करने आदि से शिक्षकों को राहत देने की माॅग की गयी।
महामंत्री महेन्द्र लखेरा ने बताया कि शिक्षा निदेशक ने शिष्टमण्डल के समक्ष ही एमएसीपी/एसीपी की स्वीकृति हेतु सरलीकरण प्रक्रिया करने के प्रस्ताव तैयार करने,समस्त संवर्ग की डीपीसी एवं रिवयु डीपीसी प्रस्ताव 15 अगस्त 24 तक पूर्ण करवाने, नोशनल लाभ के प्रकरणो का तत्काल निस्तारण करने,अधिशेष शिक्षकों के समायोजन करने, साज्ञान,चित्रकला, शाशि,पुस्तकालयध्यक्ष,वाणिज्य के शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में न्यूनतम 01 पदोन्नति हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाने, हेतु सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिये गये।
वार्ता के समय काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समय समस्त पदस्थापन समय से 72 धण्टे पूर्व रिक्त पद प्रदशित करने, प्री प्राईमरी सुझाव का परीक्षण करवाने,ग्रीष्मावकाश अवधि का बकाया वेतन देने अथवा नोशनल लाभ के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित होने की स्थिति में समान पृकति के आदेशो में सामान्य आदेश जारी कर क्रियान्विति करवाने,मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची से चयनित शिक्षको की रिशफलिंग करवाकर न्यायसंगत निर्णय करवाने, विभागीय जाॅच एव अवकाश प्रकरणो हेतु विशेष शिविर लगाने तथा समयबद्व समय सीमा में निस्तारित करने की माॅग का परीक्षण करवाकर निर्णय करने पर सहमति बनी।