तहसीलदार दीप्ति को किया गया निलंबित
- राजस्व मंडल द्वारा जारी किया गये आदेश
बीकानेर , 16 मार्च। राजस्व मंडल द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ़, हाल तहसीलदार बज्जू , जिला बीकानेर को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।
राजस्व मंडल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशानुसार निलंबन काल में तहसीलदार दीप्ति का मुख्यालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया गया है। तत्कालीन छतरगढ़ तहसीलदार के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है ।