वाहन ट्रांसफर में भौतिक सत्यापन के लिए वाहन ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त

बीकानेर , 4 जनवरी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने नोटीफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर अब रोस्टर करने वाले परिवहन निरीक्षकों के सामने स्वामित्व हस्तांतरण अर्थात वाहन ट्रांसफर करवाते समय फिजकल रूप में भौतिक सत्यापन करवाने के लिए मोटर वाहन ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया हैं। कल उप उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में संयुक्त शासन सचिव रेणु खंडेलवाल ने पिछले साल बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा वाहनों के ट्रांसफर के समय भौतिक सत्यापन हटाने संबंधी पालना का अनुसरण करते हुए अधिसूचना जारी कर दी।

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जिसमें केवल अलग से बॉडी निर्मित अथवा अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों कार,जीप,ट्रक,बस,ट्रैक्टर आदि का ही रोस्टर अधिकारी अथवा परिवहन निरीक्षक फिजिकल भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। स्थानीय अथवा राज्य अंतर्गत क्रय विक्रय किए गए वाहनों के भौतिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी,यह स्पष्ट कर दिया गया हैं। इससे उन वाहन मालिकों को फायदा होगा जिनको लंबी दूरी तय करके वाहन ट्रांसफर के समय अपना वाहन भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित डीटीओ या आरटीओ कार्यालय ले जाना पड़ता था और दलालों के चक्कर में पड़ना पड़ता था।

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अब वाहन स्वामी सेल लेटर संबंधी आवेदन पत्र वाहन 4.0 पोर्टल पर जाकर दस्तावेज ओर शुल्क जमा करवाकर ही अपना वाहन ट्रांसफर करवा सकेगा,उसे बार बार परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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