मृतकों के परिजनों को 39 लाख 64 हजार रूपये का मुआवजा वाहन मालिक को भरना होगा

बीकानेर , 26 मई। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर एक दुर्घटना के मामले का निर्णय सुनाया है। घटनाक्रम के अनुसार यह कि दुर्घटना दिनांक 03.01.2015 को टिडियासर गांव के पास जब मुकेश अपनी मोटरसाईकिल को सड़क से नीचे खडी कर जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद व महबुब से बातचीत कर रहा था तब हुयी।

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घटना का समय करीब 09-09.30 पी.एम. पर सड़क आम साहवा से टिडियासर पर टिडियासर गांव के पास जब जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद पुत्र जलालुदीन जाति मुस्लमान निवासी साहवा, तहसील तारानगर, जिला चुरू, महबुब पुत्र जलालुदीन जाति मुस्लमान निवासी साहवा, तहसील तारानगर, जिला चुरू, व मुकेश पुत्र अमरसिंह मेघवाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का मौहल्ला, टिडियासर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ सड़क से नीचे खड़े बातचीत कर रहे थे तभी एक पिकअप संख्या RJ 31GA 5610 के चालक जैसु उर्फ जसवन्त ने अपनी पिकअप को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर रोंग साईड में जाकर टक्कर मारी।

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सड़क से नीचे सही दिशा में खड़े बातचीत कर रहे जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद, महबुब व मुकेश के टक्कर मारी। जिससे जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद, महबुब व मुकेश के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद, महबुब व मुकेश की मृत्यु हो गई।

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जिसका मुआवजा दावा मृतकों के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक मुकेश के परिजनों को मुआवजा राशि 8,98,459/- रूपये, मृतक जाकिर हुसैन उर्फ जाकिर मोहम्मद के परिजनों को 14,06,457/- रूपयें व मृतक महबुब के परिजनों को 16,59,146/- रुपये व उक्त समस्त राशियों पर दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 06 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए आदेश दिया।

वाहन पिकअप संख्या RJ 31GA 5610 की बीमा कम्पनी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस को उत्तरदायी माना जीप के चालक का लाईसेंस न होने के कारण बीमा कम्पनी मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी लेकिन वह वाहन मालिक केशराम व चालक जसवन्त से उक्त राशि वापस वसूल कर सकेगी।

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