मृतकों के परिजनों को वाहन मालिक अदा करेगा 1467313 रूपये का मुआवजा

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बीकानेर , 4 अगस्त। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने आज एक फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को वाहन मालिक 1467313 रूपये का मुआवजा अदा करेगा।

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घटना क्रम के अनुसार दुर्घटना दिनांक 17.08.2016 को सुभाष पुत्र रामनारायण सुथार निवासी विश्वकर्मा काॅलोनी, गंगाशहर, बीकानेर मोटरसाईकिल संख्या RJ07-SB -2819 पर सवार होकर अपनी पुत्री प्रियंका को डाॅक्टर को दिखाने अपने घर से गंगाशहर जा रहा था। उसने हेलमेट पहन रखा था कि समय करीब 11.00 पी.एम. पर सड़क आम मैन बाजार गंगाशहर में कुम्हारों के मोड के पास जब मोटरसाईकिल संख्या RJ07-SB -2819 को उसका चालक अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे-किनारे चला रहा था तभी सामने से एक मोटरसाईकिल संख्या RJ07-SK- 7038 के चालक मोहित सेवग ने अपनी मोटरसाईकिल को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे चल रही मोटरसाईकिल संख्या RJ07- SB -2819 के रोंग साईड में आकर सामने से टक्कर मारी। जिससे मोटरसाईकिल संख्या RJ07-.SB -2819 पर सवार सुभाष के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण सुभाष की मृत्यु हो गई।

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जिसका मुआवजा दावा मृतकों के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक सुभाष के परिजनों को मुआवजा राशि 14,67,313/- रूपये व उक्त समस्त राशियों पर दावा प्रस्तुत करने की दिनांक 11.01.2017 से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ07- SK -7038 के मालिक व चालक से उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

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