कंज्यूमर केयर अभियान चलाकर सात दिन में 22 प्रकरण दर्ज, वसूली 63,500 रुपए शास्ति

18 हजार किलो संदिग्ध रंग मिले मसाले सीज, 35 लाख रुपए कीमत के मसाले बाजार में बिकने से रोके, हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई

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बीकानेर, 28 अक्टूबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दीपावली के मद्देनजर ‘कंज्यूमर केयर’ अभियान के तहत सात दिनों में 22 प्रकरण दर्ज किए जाकर कुल 63500 रुपए की शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। यह अभियान 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभियान के तहत मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में निर्धारित मापदंडों के तहत बिक्री नहीं करने जैसे कदाचारों की रोकथाम की जाएगी।

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दीपावली के त्यौहार से पहले केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत बीकानेर के बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में मसाले के संदर्भ में बीकानेर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

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संयुक्त निदेशक डॉ एस.एन. धौलपुरिया के नेतृत्व में दल ने लगभग 35 लाख रुपए कीमत के 18 हजार किलो से ज्यादा संदिग्ध रंग मिले मसाले सीज करने के कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान को प्राप्त इनपुट के आधार पर बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आरके इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया गया। यहां लगभग 18 हजार किलो संदिग्ध रंग मिले मसाले जिसमें 245 कट्टे लाल मिर्च, 200 कट्टे धनिया पाउडर तथा एक हजार किलो हल्दी के मिले। जिन्हें मौके पर ही सीज किया गया। प्रथम दृष्टया मसाले में रंग मिलाकर इन्हें लाल पीला किया गया है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं।

सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सीज करने से पहले मसाले के नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अगर यह मसाले लैब रिपोर्ट में अशुद्ध पाए जाते हैं तो फर्म के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई दल में जयपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, अमित शर्मा तथा देवेंद्र राणावत और बीकानेर से श्रवण कुमार वर्मा शामिल रहे।

जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पवन सुथार, प्रर्वतन निरीक्षक एवं मनीष अवस्थी, प्रवर्तन निरीक्षक की टीम ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के नियमों के तहत बीकानेर में कार्रवाई करते हुए तीन दिवसों में बेबी फूड्स इंटरनेशनल, रामजी फूड्स, चांडक फूड प्रोडक्ट व अर्जनसर तथा लूणकरणसर में श्री श्याम स्वीट्स तथा बिग्गाजी मिष्ठान भंडार पर औचक निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 तथा 53/3 के तहत पांचों फर्मों से 13 हजार रुपए शास्ति वसूली की गई।

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