कार्यालय समय पर नही आने वाले कार्मिकों को चार्जशीट व कारण बताओ नोटिस
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- डिस्कॉम प्रशासन की बडी अनुशासनात्मक कार्यवाही
- भविष्य में भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी – एन एल राठी
अजमेर 25 दिसंबर। डिस्कॉम प्रशासन द्वारा कार्यालयों में कार्मिकों की समय पर उपस्थित को लेकर सचिव प्रशासन एन एल राठी की पहल पर बड़े स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर औचक निरीक्षण किया गया। प्रबन्ध निदेशक एन एस निर्वाण के निर्देशानुसार कर्मचारियों की उपस्थिति जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित कर औचक निरीक्षण किया गया तो बहुत से कार्मिक कार्यालय पर अनुपस्थित मिले। इस पर निगम प्रशासन ने दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें कारण बताओं नोटिस व चार्जशीट थमाई है।
सचिव (प्रशासन) एन. एल. राठी, बताया कि डिस्कॉम क्षेत्राधीन समस्त 17 जिलों के 17 वृत्त कार्यालय में निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 363 स्टाफ में से 69 अनुपस्थित व 215 उपस्थित पाए गए। यानी की मात्र 60% ही उपस्थित पाए गए। इस तरह की घोर लापरवाही देखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और जो भी कार्मिक समय पर नही आएगा उसके विरुद्ध इसी तरह अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
सचिव (प्रशासन) राठी ने बताया कि सहायक लेखाधिकारी व कार्मिक अधिकारी (पवस), बांसवाड़ा की कमेटी द्वारा कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), छोटी सरवन का औचक निरीक्षण करने पर पाया गया कि समय प्रातः 10:30 बजे तक उक्त कार्यालय में ताले लगे हुए हैं तथा सभी कर्मचारी अनुपस्थित हैं। प्रातः 10:34 बजे श्री गणेशराम (गार्ड) को बुलाकर कार्यालय खुलवाने पर पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर में सभी कर्मचारियों द्वारा पहले से ही दिनांक 22 अक्टूबर 2023 के हस्ताक्षर करे हुए हैं जबकि उक्त कार्यालय में समय प्रातः 10:45 बजे तक कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था।
कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), छोटी सरवन मे अनुपस्थित पाये गये अधिकारी / कर्मचारी
1. निमेश जोशी, सहायक अभियन्ता
2. भुवनेश कुमार सहायक राजस्व अधिकारी
3. महेन्द्र कुमार बुनकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी
4. अनिल कुमार डामोर, वाणिज्यिक सहायक- प्रथम
5. हरीश चारपोटा, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय
सचिव राठी ने आगे बताया कि अधिकारीयों / कर्मचारियों से अपेक्षित है कि स्वयं तथा अपने अधीनस्थ स्टाफ की सही व निर्धारित कार्यालय समय पर कार्यालय में उपस्थिति तथा कार्यालय को सही समय पर खुलवाना सुनिश्चित करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर वे स्वयं ही निर्धारित समय पर कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये।
समय पर कार्यालय नहीं खुलने व कर्मचारियों द्वारा समय पर उपस्थित नहीं होने से उपभोक्ताओं के कार्य व उनकी समस्याओं का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे निगम की छवि भी धूमिल होती है। इसके अलावा डीलिंग स्टॉफ का दायित्व था कि वे कार्यालय में समय से उपस्थित होकर उपभोक्ताओं के कार्यों तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करते परन्तु उनके द्वारा समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने तथा एक दिन पूर्व ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कर निगम नियमों तथा आदेशों की अवहेलना की गई।