भाजपा के साथ जाने से अजित पवार पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला बंद का विरोध

  • संयोगों की एक शृंखला, जब विपक्षी नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसियाँ लगी होती हैं और फिर जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो उनका पीछा रुकता हुआ प्रतीत होता है।
  • इस क्लोजर रिपोर्ट का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विरोध कर रही है।

मुंबई , 3 मार्च। महाराष्ट्र के बहुचर्चित शिखर बैंक घोटाला मामले में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें जारी है। हाल ही में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। खबर है कि इस क्लोजर रिपोर्ट का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विरोध कर रही है।

मुंबई पुलिस का कहना है कि एनसीपी प्रमुख अजित दादा के खिलाफ मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इस मामले में ईडी ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए बीजेपी के साथ गए अजित पवार की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं।

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महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाने के बाद, मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पुलिस ने अब दावा किया है कि “तथ्यों की गलती के कारण” एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

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शुक्रवार, 1 मार्च को ईओडब्ल्यू ने मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष ‘सी समरी’ रिपोर्ट दाखिल की। ‘सी समरी’ रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब जांच एजेंसी को यह लगता है कि तथ्यों की गलती के कारण किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है।

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व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद होने से पहले रिपोर्ट को अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना है। रिपोर्ट विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे के माध्यम से दायर की गई थी। मुंबई सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मामले को 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है.

अदालत इस पर अंतिम फैसला लेगी कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या पुलिस को आगे की जांच करने और बाद में मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाए।

पुलिस का यह कदम कोई आश्चर्य की बात नहीं है. नेताओं से जुड़े मामलों में राज्य और केंद्रीय दोनों एजेंसियों के आचरण में एक पैटर्न रहा है, विशेष रूप से विपक्ष के उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने या गठबंधन बनाने के लिए कूद पड़े हैं।

यह पहली बार नहीं है कि ईओडब्ल्यू ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। 2020 में, जब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) – एक त्रिदलीय सरकार, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी – सत्ता में थी, ईओडब्ल्यू ने सबसे पहले एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। तब भी पवार उपमुख्यमंत्री थे. क्लोजर रिपोर्ट इस मामले में नामित पवार और 70 अन्य लोगों के खिलाफ थी।

हालाँकि, जब राज्य में एमवीए सरकार गिर गई और भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सत्ता संभाली, तो ईओडब्ल्यू ने अचानक मामले की “पुनः जांच” में रुचि दिखाई। अक्टूबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने कहा था कि वह इस मामले की आगे जांच करना चाहेगी।

कुछ ही महीनों में, पवार राज्य में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए। वह जुलाई 2023 में दूसरे उपमुख्यमंत्री बने, जबकि देवेन्द्र फड़णवीस पहले से ही इस पद पर थे। इसके लिए पवार ने अपने चाचा और एनसीपी पार्टी के संस्थापक शरद पवार से नाता तोड़ लिया था.

अजित पवार के साथ कई अन्य विधायक भी चले गए. हाल ही में, चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम और प्रतीक प्रदान किया, जिससे शरद पवार को अपनी पार्टी का नाम बदलकर एनसीपी-शरदचंद्र पवार रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मीडिया में द वायर ने भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी और अचानक उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए या राज्य मशीनरी ने मामले की आगे जांच करने में रुचि खो दी।

अकेले महाराष्ट्र में कुछ आठ नेताओं ने अपने खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई के डर से या तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, या शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा या कांग्रेस को छोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया है। उनमें से प्रत्येक को या तो प्रवर्तन विभाग (ईडी) या सीबीआई के हाथों जांच का सामना करना पड़ रहा है।

अजित पवार की केस हिस्ट्री

ईओडब्ल्यू का मामला 2019 का है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका के बाद मामले की जांच का आदेश दिया था। ईओडब्ल्यू ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की और सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत मामला दर्ज किया गया। और सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन।

एफआईआर के मुताबिक, महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं द्वारा जिला और सहकारी बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। अजित पवार का कथित तौर पर सीधा संबंध था क्योंकि वह उस समय एमएससी बैंक के निदेशकों में से एक थे। ऋण कथित तौर पर अवैध तरीकों से हासिल किए गए थे और ईओडब्ल्यू ने दावा किया था कि खरीद प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गईं। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच सरकारी खजाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

ईडी ने ईओडब्ल्यू के मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग अपराध दर्ज किया था। इसने अब तक दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के विधायक प्राजक्त तनपुरे के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल हैं। ईओडब्ल्यू मामले जैसे बुनियादी अपराध के अभाव में, ईडी अपनी जांच जारी नहीं रख सकती है।

शिखर बैंक घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा की क्लोजर रिपोर्ट का ईडी की ओर से विरोध किया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट से हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगी है। इस पर सुनवाई 15 मार्च को होगी।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अजिक पवार और अन्य नेताओं से जुड़े शिखर बैंक घोटाले में पिछले महीने दूसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। हालांकि, ईडी ने इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ईडी को अभी तक कोर्ट से इजाजत नहीं मिली है। लेकिन अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
मुंबई पुलिस की मूल एफआईआर में अजित दादा और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में करीब 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा है।
मालूम हो कि अक्टूबर 2020 में जांच एजेंसी ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, तब राज्य में महाविकास अघाडी सत्ता में थी। लेकिन दो साल बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद अक्टूबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने कहा कि वह अपनी जांच जारी रखना चाहती है।

लेकिन 20 जनवरी को ईओडब्ल्यू की ओर से अदालत को बताया गया कि सारे सबूतों और पहलुओं की जांच में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला है और इसलिए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई।
अजित पवार का नाम सिंचाई और शिखर बैंक घोटाले में शामिल है। अजित पवार जब विपक्ष में थे तो बीजेपी इसे लेकर उन पर जोरदार हमला बोलती थी। पिछले साल अजित पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायक शिवसेना-बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। लेकिन सत्ता में आए अजित पवार की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। शिखर बैंक घोटाले में ईडी की भूमिका ने अजित पवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

शिखर बैंक घोटाला क्या है?

इस कथित घोटाले से बैंक को कुल 2 हजार 61 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आरोप है कि शिखर बैंक ने 15 साल पहले राज्य की 23 सहकारी चीनी मिलों को लोन दिया था। हालाँकि, ये फैक्ट्रियाँ घाटे के कारण डूब गईं। इसी बीच इन फैक्ट्रियों को कुछ नेताओं ने खरीद लिया। इसके बाद फिर शिखर बैंक की ओर से इन फैक्ट्रियों को लोन दिया गया। तब अजित पवार इस बैंक के निदेशक बोर्ड में थे। इस मामले में अजित दादा के साथ-साथ अमर सिंह पंडित, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम जैसे नेता भी आरोपी है। ईडी ने इस मामले में अजित पवार को समन भेजा था।

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