आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक करनी होगी अपराध की जानकारी
समाचार पत्र व टीवी चैनल्स में तीन बार देनी होगी सूचना, 10 नवबंर से 23 नवबंर 2023 तक 3 बार करना होगा प्रकाशन/प्रसारण
चूरू, 10 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों और संबंधित राजनैतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा।
चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
निर्धारित फॉर्मेट के साथ यह रहेगी समय-सारणी
जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने बताया कि आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उम्मीदवारों को फॉर्म सी-1 व राजनीतिक दलों को सी-2 राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को सी-1 एवं राजनैतिक दलों को सी-2 प्रारूप में प्रकाशन/प्रसारण के लिए प्रथम प्रचार 10 नवंबर, 2023 से 13 नवंबर, 2023 के बीच (नामांकन वापसी की अवधि के प्रथम चार दिनों के भीतर), द्वितीय प्रचार 14 नवंबर, 2023 से 17 नवंबर, 2023 के बीच( अगले पांच से 8 दिनों के बीच) एवं तृतीय प्रचार 18 नवंबर, 2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2023 तक( 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक) निर्धारित समयावधि में करना होगा।
उन्होंने बताया कि ऎसे राज्य या स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार प्रारूपों के प्रकाशन का संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध राष्ट्रीय या स्थानीय टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सवेरे 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच स्टैण्डर्ड फोंट साइज में न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
सिहाग ने बताया कि निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगा। फॉर्मेट सी-1 में उम्मीदवार को आपराधिक मामलों संबंधी घोषणा करते समय उम्मीदवार के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में, समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम साइज 12 फोंट के आकार में, प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग, किसी दल विशेष के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी।
जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना रिटनिर्ंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर फार्मेट सी-4 में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सी-5 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रकाशन की सूचना प्रस्तुत करेंगे। फॉर्मेट सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।