वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2019 के साक्षात्कार के परिणाम पर न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी

हमारे सोशल मीडिया से जुड़े!


Veterinary Officer के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक, हाईकोर्ट ने RPSC और राज्य सरकार से मांगा जवाब

L.C.Baid Childrens Hospiatl

जयपुर , 30 नवम्बर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2019 के साक्षात्कार के परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और RPSC सचिव अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को बीस फरवरी, 2024 तक जवाब देने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ। कृष्ण राम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

mona industries bikaner

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर न तो कट ऑफ जारी की और ना ही उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया है। वहीं साक्षात्कार के लिए जारी वरीयता सूची में आरक्षित वर्ग से कम अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी हैं, लेकिन उन्हें यह कहते हुए साक्षात्कार के लिए जारी वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया कि साक्षात्कार के लिए हर वर्ग के पदों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है।

परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के दे रखे आदेश
याचिका में कहा गया कि RPSC की यह कार्रवाई अवैध है। क्योंकि सामान्य वर्ग में हर वर्ग का वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी शामिल होने का अधिकार रखता है। इसलिए उन्हें भी साक्षात्कार में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में भी आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए उनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश दे रखे हैं।

थार एक्सप्रेस
CHHAJER GRAPHIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *