विज्ञापन से पहले अधिप्रमाणन अनिवार्य, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, वेब न्यूज पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल, एफ एम चैनल, सिनेमा,केबल नेटवर्क, ई पेपर, ओडियो विजुअल वैन, बल्क एसएमएस पर विज्ञापन -जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए स्पष्ट निर्देश बीकानेर, 7 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव के तहत अभ्यर्थी व राजनीतिक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रसारण से पूर्व समस्त विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना…