बीकानेर में धारा 144 लागू तथा सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार

shreecreates
congrtaulation shreyansh & hiri

बीकानेर , 29 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।

indication
L.C.Baid Childrens Hospiatl
DIGITAL MARKETING
SETH TOLARAM BAFANA ACADMY

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री न लगाएं

pop ronak

जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।

सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल के माध्यम रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *