चंद्रबाबू नायडू को इधर जमानत मिली उधर उनके खिलाफ CID में एक और मामला दर्ज किया

52 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए चंद्रबाबू नायडू, जानिए क्या था मामला

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हैदराबाद , 31 अक्टूबर। चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर (On grounds of Deteriorating Health) चार सप्ताह के लिए (For Four Weeks) अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी (Granted) ।

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आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू 52 दिनों तक जेल में रहने के बाद बाहर आ गए है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह बाहर आए। हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है।

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय ने चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख 52 दिनों से जेल में थे। नायडू की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व सीएम को जमानत दी।

चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई, साथ ही उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है. अदालत 10 नवंबर को मुख्य जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी. टीडीपी सुप्रीमो को अस्पताल में अपने मेडिकल चेक-अप के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है. हाई कोर्ट ने नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का भी आदेश दिया.

इस बीच सोमवार को आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पिछली सरकार में शराब कंपनियों को अवैध लाइसेंस देने के आरोप में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया.

चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामला पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज किया गया है. सीआईडी अधिकारियों ने मामले में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर 3 के रूप में शामिल किया है.

सीआईडी अधिकारियों ने एसीबी कोर्ट में मामले को लेकर जांच कराने की याचिका दायर की और कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की इजाजत दे दी.

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