इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ई पेपर पर विज्ञापन प्रसारण से पूर्व करवाना होगा अधिप्रमाणन- भगवती प्रसाद

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जिला स्तरीय अधिप्रमाणन कमेटी गठित

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बीकानेर, 25 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा ई-पेपर पर अभ्यर्थियों के सभी विज्ञापनों को प्रसारित करने से पूर्व अधिप्रमाणित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस अधिप्रमाणन हेतु जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति गठित की गई है। समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का अधिप्रमाणन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन पद्धति के आधार पर आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे में प्रकरण निस्तारित किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को अधिप्रमाणित विज्ञापन की प्रति दी जाएगी।

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पेड न्यूज पर भी रखी जा रही है निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिग सेल द्वारा पेड न्यूज पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। सम्भावित पेड न्यूज की मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है । इससे जुड़े प्रकरण मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा चिन्हित किए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा तथा संदिग्ध पेड न्यूज प्रकरणों के संबंध में रिटर्निग अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी या राजनीतिक दल को नोटिस जारी किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी नोटिस की तामील के 48 घंटे में जवाब देना होगा । यदि निर्धारित समय में अभ्यर्थी या राजनीतिक दल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस की प्रति जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को प्रेषित की जाएगी। यदि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा पेड न्यूज़ होना स्वीकार कर लिया जाता है तो पेड न्यूज़ की लागत डीपीआर या डीएवीपी के आधार पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी पेड न्यूज़ होना स्वीकार नहीं करता है तो प्रकरण पुनः जिला स्तरीय कमेटी के सामने रखा जाएगा और जिला स्तरीय समिति द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की प्रति संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध संबंधित अभ्यर्थी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष 48 घंटे के भीतर अपील की जा सकती है।
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