1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों पर अब लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

stba

हमारे सोशल मीडिया से जुड़े!

  • परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर पालना के लिए अधिकारियों को किया पाबंद

बीकानेर, 30 जनवरी। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट नहीं है तो उसका चालान काटा जाएगा। इनमें वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो आदि को शामिल किया गया है।

L.C.Baid Childrens Hospiatl

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एस आई ए एम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

mona industries bikaner

जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेडछाड करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। वाहन चोरी के बाद पंजीकरण नंबरों को बदल दिय जाता था जिससे अधिकारीयों के लिए वाहन को ट्रैक करना मुश्किल था श। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए है। उन्होंने बताया कि ये नंबर प्लेट केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट के आ जाने से ट्रैफिक पुलिस का भी काम काफी आसान हो गया है। इस नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहनों को पकड़ना और चालान करना आसान हो गया है।

पुराने वाहनों पर इस तरह लगेगी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शुरू होगा पोर्टल, वाहन मालिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नैथानी ने बताया कि इसके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे, प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे, ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म होगी। निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे।

पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा निर्धारित

ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है वे 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है वे वाहन 31 मार्च तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है वह वाहन 30 अप्रैल तक, वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिक अंक 7 अथवा 8 है वह 31 मई एवं वे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक 9 अथवा 0 है वह 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट बनवा सकते है।

डीलर द्वारा तीसरे पंजीयन चिह्न सहित एचएसआरपी लगाये जाने हेतु अधिकतम दर

नैथानी ने बताया कि दुपहिया वाहन के 425 रुपये, तिपहिया वाहन के 470 रुपये, चौपहिया वाहन के 695 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 रुपये,
ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबधी संयोजन वाहन के 495 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

शिकायत पर होगी नियमानुसार कार्यवाई
नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी। डीलर्स परिवहन विभाग की निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेगें। यदि परिवहन विभाग को इसकी शिकायत मिलती है तो नियमानुसार डीलर पर कार्रवाई की जाएगी।

shree jain P.G.Collegeथार एक्सप्रेसCHHAJER GRAPHIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *