![जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश](https://tharexpressnews.com/wp-content/uploads/2024/05/jila-consumer-court-bikaner-600x400.jpg)
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर द्वारा बीमा कम्पनी को 20,15,000/- रूपये ब्याज सहित मुआवजा भुगतान करने का आदेश
परिवहन विभाग का कार्यालय 30 व 31 दिसंबर को अवकाश दिवसों में रहेगा खुला
पदम भूषण अंतररराष्ट्रीय खिलाड़ी देवेन्द्र झाझड़िया ने किया विद्यार्थियों से संवाद, व्यक्तित्व विकास व सफलता का मंत्र देते हुए किया मार्गदर्शन
50 लाख का लोनलेने के चक्र में मुंधड़ा से 3 लाख रुपए हड़पने का मामला थाने में दर्ज